पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे फंसे पाकिस्तानियों के उड़े होश, गैर जमानती वारंट जारी!
Imran Khan : पाकिस्तान में तोशखाना मामले ने इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस्लामाबाद की सत्र अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
न्यायाधीश का आया फैसला
मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के मुताबिक इमरान खान सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे. हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेन गेट पर पुलिस ने इमरान खान की कार को रोक लिया।
इसके पहले मिली थी जमानत
इससे पहले आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) और बैंकिंग अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत परिसर में पेश करने के बाद अंतरिम जमानत दे दी थी। एटीसी जज राजा जवाद ने आतंकवाद मामले की सुनवाई की और 100,000 रुपये के मुचलके के साथ 9 मार्च तक जमानत दे दी। इस बीच, न्यायमूर्ति रखंडा शाहीन ने पैसे के मामले में खान की जमानत बरकरार रखी।